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सुप्रीम कोर्ट ने इमरान ख़ान को शिफ़ा अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया, मेडिकल बोर्ड बनेगा

19/8/2026, 2:41:49 am
सुप्रीम कोर्ट ने इमरान ख़ान को शिफ़ा अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया, मेडिकल बोर्ड बनेगा
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पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को तुरंत इस्लामाबाद के शिफ़ा इंटरनेशनल अस्पताल में भर्ती करने का आदेश दिया है। अदालत ने एक मेडिकल बोर्ड बनाने का भी निर्देश दिया ताकि उनकी सेहत की पूरी जांच हो सके। इमरान ख़ान की हालिया मेडिकल रिपोर्ट में ‘एंग्जाइटी लेवल थ्री प्लस’ लिखा गया है, जिसे डॉक्टर गंभीर मान रहे हैं। इस लेवल का मतलब है कि मरीज को लगातार बेचैनी, घबराहट और नींद न आने की शिकायत रहती है। मनोचिकित्सकों के अनुसार, लेवल थ्री प्लस सामान्य तनाव से आगे निकल चुका है और इसके लिए दवा के साथ काउंसलिंग जरूरी होती है। इमरान ख़ान पिछले कई महीनों से जेल में हैं और उनकी सेहत को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही थी। उनके वकीलों ने अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को मानते हुए तत्काल भर्ती का आदेश जारी किया और बोर्ड को 48 घंटे में रिपोर्ट सौंपने को कहा। बोर्ड में कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक शामिल होंगे, ताकि हर पहलू की जांच हो सके। इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों ने अलग‑अलग प्रतिक्रिया दी; कुछ ने इसे मानवीय कदम बताया तो कुछ ने इसे राजनीतिक दबाव का नतीजा कहा। डॉक्टरों का कहना है कि अगर इलाज समय पर शुरू हो जाए तो एंग्जाइटी लेवल थ्री प्लस को नियंत्रित किया जा सकता है। अब सबकी नज़र मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर है, जो इमरान ख़ान के आगे के इलाज की दिशा तय करेगी। इमरान ख़ान 2022 से कई मुकदमों में फंसे हैं और उन्हें रावलपिंडी की अडियाला जेल में रखा गया है। समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया
समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया

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