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सुप्रीम कोर्ट ने घायलों का तुरंत इलाज अब मौलिक अधिकार बनाया, एम्बुलेंस पर दिए ये कड़े निर्देश
28/5/2026, 12:22:25 am

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सुप्रीम कोर्ट ने ट्रॉमा केयर पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए घोषणा की कि हर घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज देना उसका मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं पर कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी अस्पताल को घायलों का इलाज ठुकराना पूरी तरह से अमान्य होगा। एम्बुलेंस सेवाओं के लिए कोर्ट ने कहा कि हर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर, बेसिक दवाएँ और पहली चिकित्सकीय सहायता की किट होनी अनिवार्य है। साथ ही, एम्बुलेंस में न्यूनतम एक प्रशिक्षित इलाज विशेषज्ञ भी होना चाहिए जो आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्य कर सके। कोर्ट ने राज्य सरकारों को भी निर्देशित किया है कि वे हर जिले में ट्रॉमा सेंटर स्थापित करें और ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवाओं की पहुंच बढ़ाएं। इस फैसले से अब घायलों को इलाज के लिए धन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। सरकार और अस्पतालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण इलाज से वंचित न रहे। यह फैसला जीवन बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और देशभर में ट्रॉमा केयर में बड़े बदलाव लाएगा।
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
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