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सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी को अभिषेक बनर्जी के बोर्ड विवाद में हाई कोर्ट जाने को कहा
6/9/2026, 10:16:45 pm

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस को अभिषेक बनर्जी के दफ्तर के बाहर लगे बोर्ड के मामले में सभी दलीलें कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने रखने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह विवाद स्थानीय निकाय के फैसले से जुड़ा है, इसलिए हाई कोर्ट ही इसकी सुनवाई कर सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस स्तर पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी।
विवाद उस बोर्ड का है जिसे अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित कार्यालय के बाहर लगाया गया था। नगर निगम ने बोर्ड को अवैध बताकर हटाने का नोटिस जारी किया था। टीएमसी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुनवाई के दौरान जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने पूछा कि क्या पार्टी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। वकील ने जवाब दिया कि अभी तक नहीं, लेकिन जल्द ही दाखिल करेंगे। बेंच ने टीएमसी को दो सप्ताह का समय दिया कि वह हाई कोर्ट में सभी मुद्दे उठाए।
अदालत ने कहा कि अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो पार्टी फिर सुप्रीम कोर्ट आ सकती है। ममता बनर्जी की पार्टी ने इस निर्देश को सकारात्मक बताया और कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगी। विपक्षी दलों ने भी न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करने की बात कही।
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
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