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ट्रंप को बड़ा झटका: सुप्रीम कोर्ट ने डाक मतपत्र बैन हटाया

15/9/2026, 12:43:22 am
ट्रंप को बड़ा झटका: सुप्रीम कोर्ट ने डाक मतपत्र बैन हटाया
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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डाक मतपत्र प्रतिबंध को खारिज कर दिया। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि राज्यों को मतदाताओं को डाक से मतदान की सुविधा देना संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत अनिवार्य है। यह फैसला मध्यावधि चुनाव से ठीक पहले आया है और रिपब्लिकन पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए डाक मतपत्र पर रोक लगा दी थी और कई राज्यों में इसे लागू करवाया था। प्रतिबंध के कारण लाखों मतदाता, विशेषकर ग्रामीण और वरिष्ठ नागरिक, मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाए थे। फैसले के तुरंत बाद कई राज्यों ने डाक मतपत्र की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी और मतदाताओं को नए निर्देश जारी किए। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया जैसे बड़े राज्यों ने तत्काल प्रभाव से डाक मतपत्र की सुविधा बहाल की। डेमोक्रेटिक नेताओं ने इसे मतदाता अधिकारों की जीत बताया और कहा कि इससे अधिक नागरिक अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। रिपब्लिकन सांसदों ने फैसले को राजनीतिक दबाव का नतीजा करार दिया और अदालत पर पक्षपात का आरोप लगाया। चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि डाक मतपत्र की वापसी से मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। चुनाव आयोग ने राज्यों को आदेश दिया है कि वे डाक मतपत्र की सुरक्षा और समय पर वितरण सुनिश्चित करें। कानूनी जानकारों के अनुसार यह फैसला भविष्य के चुनावों में डाक मतपत्र के उपयोग को मजबूत करेगा। ट्रंप की टीम ने कहा कि वे फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, लेकिन फिलहाल कोई कानूनी रोक नहीं लगी है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि मध्यावधि चुनाव में इस फैसले का असर दोनों प्रमुख दलों की रणनीति पर पड़ेगा। अब देखना होगा कि मध्यावधि चुनाव में इस फैसले का कितना असर पड़ता है और कौन सी पार्टी इसका लाभ उठाती है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व
समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व

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