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वोटर लिस्ट से नाम क्यों कटता है और कैसे जुड़वाएं
1/9/2026, 9:19:16 pm

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चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से नाम क्यों हटाता है? यह सवाल कई मतदाताओं के मन में उठता है। आयोग के नियमों के तहत कुछ खास स्थितियों में ही नाम काटा जाता है।
सबसे आम वजह है पता बदलना। अगर कोई व्यक्ति अपने पते पर नहीं रहता और नया पता अपडेट नहीं कराता, तो उसका नाम हट सकता है। दूसरी वजह है मृत्यु। मृत्यु प्रमाणपत्र मिलने पर आयोग नाम हटा देता है। तीसरी वजह है दोहरी प्रविष्टि। एक ही व्यक्ति का नाम दो जगह होने पर एक नाम काटा जाता है।
इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र पूरी नहीं करता या नागरिकता खो देता है, तो भी नाम हट सकता है। आयोग हर साल लिस्ट की जांच करता है और गलत प्रविष्टियाँ हटाता है।
अगर आपका नाम गलती से कट गया है, तो आप उसे फिर से जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म 6 भरना होता है। फॉर्म ऑनलाइन या नजदीकी मतदाता केंद्र पर जमा कर सकते हैं। साथ में पहचान पत्र, पता प्रमाण और फोटो लगाना जरूरी है।
आवेदन मिलने पर आयोग 30 दिन के अंदर जांच करता है। अगर सब सही पाया जाता है, तो नाम फिर से लिस्ट में आ जाता है। आप अपने मोबाइल पर एसएमएस या वोटर हेल्पलाइन ऐप से स्टेटस देख सकते हैं।
इसलिए, अपना पता और जानकारी समय‑समय पर अपडेट करते रहें। इससे नाम कटने की आशंका कम रहती है और मतदान का अधिकार सुरक्षित रहता है।
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
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