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अभिषेक बनर्जी के कोलकाता पार्टी दफ्तर पर विवाद गहराया, मकान मालिक ने हाईकोर्ट में दी अर्जी

8/9/2026, 4:52:31 am
अभिषेक बनर्जी के कोलकाता पार्टी दफ्तर पर विवाद गहराया, मकान मालिक ने हाईकोर्ट में दी अर्जी
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कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में स्थित तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता अभिषेक बनर्जी के पार्टी दफ्तर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। भवन के मालिक ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दफ्तर खाली कराने की इजाजत मांगी है। मालिक का आरोप है कि पार्टी कई महीनों से किराया नहीं दे रही है। साथ ही दफ्तर के अंदर बिना अनुमति के निर्माण कार्य कराया गया है, जिससे भवन की संरचना को नुकसान पहुंचा है। याचिका में कहा गया है कि पार्टी ने लीज़ की शर्तों का उल्लंघन किया है और कई बार नोटिस देने के बावजूद किराया जमा नहीं कराया। मालिक ने अदालत से तुरंत बेदखली का आदेश देने की गुजारिश की है। अभिषेक बनर्जी के करीबी सूत्रों ने कहा कि पार्टी ने सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है और किराया भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने दावा किया कि निर्माण कार्य लीज़ समझौते के दायरे में ही हुआ है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी है। दोनों पक्षों के वकील अदालत में अपने-अपने तर्क रखेंगे। राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की सियासत में अहम भूमिका निभाते हैं। मामला पिछले साल अक्टूबर में तब शुरू हुआ जब भवन मालिक ने पहली बार किराया न मिलने की शिकायत दर्ज कराई थी। तब पार्टी ने लिखित आश्वासन दिया था कि बकाया राशि जल्द चुका दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी भुगतान नहीं हुआ। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दफ्तर के अंदर एक नया कॉन्फ्रेंस हॉल और दो अतिरिक्त कमरे बनाए गए थे, जिनके लिए नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। मालिक का दावा है कि इससे भवन की नींव पर दबाव बढ़ा है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रही है और अदालत के फैसले का सम्मान करेगी। उन्होंने विपक्ष पर मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अदालत बेदखली का आदेश देती है तो पार्टी को नया दफ्तर ढूंढने में वक्त लग सकता है, जिससे चुनावी तैयारियों पर असर पड़ सकता है। फिलहाल सभी की नज़र अदालत के फैसले पर टिकी है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत

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