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बिहार ने सीबीआई जांच से पहले सरकारी मंजूरी अनिवार्य की

5/9/2026, 12:00:00 am
बिहार ने सीबीआई जांच से पहले सरकारी मंजूरी अनिवार्य की
बिहार सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के कार्यक्षेत्र को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत किसी भी राज्यकर्मी के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार की लिखित मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि यह कदम जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकने और अधिकारियों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए उठाया गया है। विपक्षी दलों ने इस फैसले को राजनीतिक हस्तक्षेप बताया और कहा कि इससे भ्रष्टाचार के मामलों की निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 246 और सीबीआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार को ऐसा अधिकार नहीं है, इसलिए यह गाइडलाइन अदालत में चुनौती दी जा सकती है। सीबीआई ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एजेंसी अपने अधिकार क्षेत्र की रक्षा के लिए कानूनी रास्ता अपना सकती है। प्रदेश के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि नई व्यवस्था से कामकाज में देरी होगी और जांच की गति धीमी पड़ सकती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल राज्य सरकार के अधीन आने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा, केंद्रीय कर्मचारियों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर नहीं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विधानसभा में बहस होने की संभावना है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की जा सकती है। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)
समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)

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