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बिहार में फसल नुकसान पर ₹20,000 मुआवजा, 31 अक्टूबर तक आवेदन

10/9/2026, 5:40:23 am
बिहार में फसल नुकसान पर ₹20,000 मुआवजा, 31 अक्टूबर तक आवेदन
बिहार सरकार ने खरीफ सीजन में बारिश और बाढ़ से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए नई मुआवजा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिकतम ₹20,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कृषि विभाग के अनुसार यह राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनकी फसल कम से कम 30 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त हुई हो। इसमें धान, मक्का, गन्ना, सब्जी और दलहन जैसी प्रमुख फसलें शामिल हैं। केवल वे किसान पात्र होंगे जिनके पास भूमि का मालिकाना हक या लीज पर खेती का प्रमाण हो। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान को बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘फसल नुकसान मुआवजा’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन के लिए निकटतम कृषि कार्यालय या प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास फॉर्म जमा किया जा सकता है। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज लगाने होंगे। इनमें भूमि रसीद, खसरा‑खतौनी की प्रति, फसल नुकसान का फोटो या वीडियो, बैंक पासबुक की कॉपी और आधार कार्ड शामिल हैं। सभी दस्तावेज स्व‑सत्यापित होने चाहिए। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर आवेदन पूरा करें ताकि मुआवजा राशि जल्द मिल सके। किसी भी सहायता के लिए टोल‑फ्री नंबर 1800‑123‑4567 पर संपर्क किया जा सकता है। इस योजना से लाखों छोटे‑मझोले किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने कहा है कि भविष्य में भी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए त्वरित सहायता तंत्र विकसित किया जाएगा। समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)
समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)

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