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बिहार सरकार ने CBI जांच के लिए नई अनुमति नीति जारी की
5/9/2026, 1:17:00 am

बिहार सरकार ने शुक्रवार को एक नया आदेश जारी किया जिसमें CBI जांच के दायरे को स्पष्ट किया गया है। नए नियम के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों, मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ किसी भी मामले में CBI जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार की लिखित अनुमति लेनी होगी। आदेश में कहा गया है कि यह प्रावधान केवल उन मामलों पर लागू होगा जिनमें राज्य सरकार का सीधा हित जुड़ा हो। यदि मामला केंद्र सरकार के अधीन किसी विभाग या केंद्रीय एजेंसी से संबंधित है, तो CBI बिना राज्य की मंजूरी के जांच कर सकती है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इससे जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और राजनीतिक दबाव की आशंका कम होगी। विपक्ष ने इस कदम को CBI की स्वायत्तता पर हमला बताया है। राजद और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपने नेताओं को बचाने के लिए यह नियम लाई है।
कानूनी जानकारों के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्य सरकार को अपनी प्रशासनिक शक्तियों के तहत ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि CBI जांच में राज्य की अनुमति अनिवार्य नहीं हो सकती, अगर मामला भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आता हो। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। राज्य के गृह विभाग ने सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे नए प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें।
समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)
समाचार स्रोत: Google News — Bihar (Hindi)
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