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बॉम्बे हाईकोर्ट ने FDA को फटकारा, पुणे की मिठाई दुकान को 5 लाख मुआवजा

16/8/2026, 10:40:46 pm
बॉम्बे हाईकोर्ट ने FDA को फटकारा, पुणे की मिठाई दुकान को 5 लाख मुआवजा
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे की एक प्रसिद्ध मिठाई दुकान के लाइसेंस मामले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि FDA का इरादा अच्छा था, लेकिन उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। दुकान ने 98 प्रतिशत नियमों का पालन किया था, फिर भी FDA ने लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। दुकानदार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और राहत मांगी। हाईकोर्ट ने FDA की कार्रवाई को "हद से आगे बढ़ी" बताते हुए दुकान को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। जज ने स्पष्ट किया कि नियामक संस्था का काम नियमों का पालन कराना है, न कि छोटे कारोबारियों को बेवजह परेशान करना। FDA ने दलील दी कि दुकान में कुछ मामूली कमियां थीं, जिन्हें सुधारने का समय नहीं दिया गया। अदालत ने पाया कि दुकान ने लगभग सभी मानदंड पूरे किए थे और FDA की कार्रवाई अनुपातहीन थी। इस फैसले से छोटे खाद्य कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में नियामक एजेंसियां अधिक संतुलित रवैया अपनाएंगी। अदालत ने FDA को निर्देश दिया कि वह अपनी प्रक्रियाओं की समीक्षा करे और उन्हें पारदर्शी बनाए। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत

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