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सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा: ट्रिब्यूनल सुधार कानून के तहत 248 सदस्यों को मिला सेवा विस्तार

8/9/2026, 12:18:38 am
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा: ट्रिब्यूनल सुधार कानून के तहत 248 सदस्यों को मिला सेवा विस्तार
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया है कि ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 के तहत देश भर के विभिन्न ट्रिब्यूनल में तैनात 248 सदस्यों को सेवा विस्तार दिया गया है। यह जानकारी न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ के सामने पेश की गई। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने अदालत को बताया कि ये नियुक्तियां और सेवा विस्तार कानून के प्रावधानों के अनुसार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है और सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल में खाली पदों और नियुक्तियों में देरी को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र से पूछा था कि ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम के तहत कितने सदस्यों को सेवा विस्तार दिया गया है। केंद्र ने इसके जवाब में यह आंकड़ा पेश किया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ट्रिब्यूनल में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि रिक्त पदों को जल्द भरा जाए और सेवा विस्तार की प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जाए। पीठ ने केंद्र के हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी। अदालत ने यह भी कहा कि वह ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली और खाली पदों की स्थिति पर नजर रखेगी। ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 संसद से पारित हुआ था जिसका उद्देश्य ट्रिब्यूनल का पुनर्गठन और उनकी कार्यकुशलता बढ़ाना है। इस कानून के तहत सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों का प्रावधान है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत

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