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बच्चों के पासपोर्ट की वैधता अब 5 साल या 18 साल तक, जानें नए नियम

17/9/2026, 4:40:45 am
बच्चों के पासपोर्ट की वैधता अब 5 साल या 18 साल तक, जानें नए नियम
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केंद्र सरकार ने बच्चों के पासपोर्ट की वैधता में बड़ा बदलाव किया है जिससे लाखों परिवारों को सीधा फायदा होगा। नए नियम के मुताबिक पासपोर्ट अब पांच साल के लिए जारी होगा या फिर बच्चे की उम्र 18 साल होने तक, जो भी पहले हो, और यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी। पहले पासपोर्ट की अवधि केवल पांच साल होती थी और 18 साल की उम्र पर नवीनीकरण अनिवार्य था, जिससे अभिभावकों को बार-बार दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। विदेश मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि नई व्यवस्था से आवेदन प्रक्रिया भी सरल की गई है। अब माता-पिता को ऑनलाइन पोर्टल पर बच्चे का पूरा विवरण भरना होगा, बायोमेट्रिक डेटा देना होगा और केवल पहली बार पासपोर्ट कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थिति देनी होगी। शुल्क में मामूली बढ़ोतरी की गई है; सामान्य पासपोर्ट के लिए 1,500 रुपये और तत्काल पासपोर्ट के लिए 3,500 रुपये लगेंगे, जबकि पहले क्रमशः 1,000 और 2,500 रुपये थे। नए नियम से उन परिवारों को राहत मिलेगी जिनके बच्चे बार-बार विदेश यात्रा करते हैं, क्योंकि अब उन्हें हर पांच साल में नवीनीकरण कराने की चिंता नहीं रहेगी। हालांकि, 18 साल की उम्र पूरी होते ही पासपोर्ट स्वतः अमान्य हो जाएगा और वयस्क पासपोर्ट के लिए नया आवेदन करना होगा, जिसकी प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पुराने पासपोर्ट की वैधता खत्म होने तक वे मान्य रहेंगे और किसी भी बच्चे को नया पासपोर्ट तुरंत जारी नहीं करना पड़ेगा। अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट passport.gov.in पर जाएं या नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र से संपर्क करें। नए नियम में शिशुओं के लिए भी पांच साल की वैधता रखी गई है, जबकि पहले उन्हें केवल दो साल का पासपोर्ट मिलता था। पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया अब ऑनलाइन ही पूरी होगी, जिससे समय की बचत होगी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी। मंत्रालय ने कहा कि यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और कई विकसित देश पहले से ही इसी तरह की व्यवस्था अपना रहे हैं। दो साल बाद इस नीति की समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर और सुधार किए जाएंगे। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत

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