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कर्नाटक हाई कोर्ट ने KPSC अध्यक्ष साहूकार का निलंबन रद्द किया, सात दिन में बहाली का आदेश

18/8/2026, 3:02:28 am
कर्नाटक हाई कोर्ट ने KPSC अध्यक्ष साहूकार का निलंबन रद्द किया, सात दिन में बहाली का आदेश
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केपीएससी के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहूकार का निलंबन रद्द कर दिया। अदालत ने यह फैसला एक दिन की सुनवाई के बाद सुनाया। अदालत ने सात दिन के अंदर उन्हें फिर से पद पर बहाल करने का आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि बहाली तत्काल प्रभाव से लागू होगी। राज्य सरकार ने पिछले महीने अनुशासनहीनता और वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाकर साहूकार को निलंबित किया था। सरकार का दावा था कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती। सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि साहूकार ने अपने पद का दुरुपयोग करके कुछ उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाया। इन आरोपों के आधार पर निलंबन आदेश जारी किया गया। साहूकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने कहा कि निलंबन बिना उचित सुनवाई के किया गया। याचिका में दलील दी गई कि निलंबन की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 311 और सेवा नियमों के विपरीत थी। वकील ने अदालत को बताया कि नियम के तहत कारण बताना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति ए.के. सिंह की पीठ ने पाया कि निलंबन आदेश में ठोस कारण नहीं दिए गए थे। पीठ ने यह भी कहा कि जांच पूरी हुए बिना निलंबन लागू करना गलत है। अदालत ने यह भी नोट किया कि जांच पूरी हुए बिना ही निलंबन लागू कर दिया गया था। इसलिए अदालत ने निलंबन को अवैध घोषित कर दिया। फैसले के बाद केपीएससी के कामकाज में स्थिरता आने की उम्मीद जताई जा रही है। आयोग के कर्मचारियों ने फैसले का स्वागत किया। संबंधित विभाग को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। विभाग ने कहा कि वह सात दिन के भीतर कार्रवाई पूरी करेगा। इस निर्णय से अन्य लोक सेवा आयोगों के अधिकारियों को भी राहत मिल सकती है। कानूनी विशेषज्ञों ने फैसले को सेवा नियमों की पालना के लिए महत्वपूर्ण माना है। राजनीतिक दलों ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया है। विपक्ष ने कहा कि यह न्याय की जीत है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत

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