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भारत

मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र को सुभाष कपूर को जर्मनी भेजने का निर्देश दिया

9/9/2026, 8:29:03 pm
मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र को सुभाष कपूर को जर्मनी भेजने का निर्देश दिया
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मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मूर्ति तस्कर सुभाष कपूर को जेल से निकालकर जर्मनी भेजने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। अदालत ने कहा कि कपूर के खिलाफ जर्मनी में भी आपराधिक मामला लंबित है और वहां की अदालत ने उसका प्रत्यर्पण मांगा है। कपूर को 2019 में चेन्नई की एक अदालत ने प्राचीन मूर्तियों की चोरी और तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके पास से कई चोलकालीन और पल्लव काल की मूर्तियाँ बरामद हुई थीं, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में उच्च कीमत पर बेची जा रही थीं। जांच एजेंसियों ने पाया कि उसने एक वैश्विक नेटवर्क बनाकर इन कलाकृतियों को तस्करी के जरिए बेचा था। हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर जर्मन अधिकारियों से संपर्क करे और प्रत्यर्पण संधि के तहत आवश्यक दस्तावेज तैयार करे। अदालत ने 30 दिन की समय‑सीमा तय की है और कहा है कि यदि यह अवधि पूरी होने तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो वह खुद निगरानी रखेगा और आवश्यक कदम उठाएगा। इस निर्देश से तमिलनाडु के विभिन्न मंदिरों से लूटाई गई मूर्तियों की वापसी की उम्मीद जगी है। पुरातत्व विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अदालत के इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक अच्छा उदाहरण बनेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह अदालत के आदेश का पालन करेगी और जल्द ही जर्मनी के साथ बातचीत शुरू करेगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी चल रही है और जल्द ही औपचारिक अनुरोध भेजा जाएगा। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत

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