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महाराष्ट्र में धर्म स्वतंत्रता कानून रक्षा बंधन से लागू, जबरन धर्मांतरण पर सात साल की सज़ा
18/8/2026, 4:40:35 am

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महाराष्ट्र सरकार ने धर्म स्वतंत्रता कानून 2026 को रक्षा बंधन के दिन से लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की।
कानून का मकसद जबरन धर्मांतरण को रोकना है। फडणवीस ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को धमकी, लालच या दबाव डालकर धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।
नए प्रावधान के तहत दोषी को सात साल तक की कैद और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। पुलिस को ऐसे मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज करने का अधिकार दिया गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया कि अपनी मर्ज़ी से धर्म बदलने पर कोई रोक नहीं है। केवल जबरन या धोखे से धर्मांतरण कराने पर सजा होगी।
विपक्षी दलों ने इस कानून को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव गुट) ने कहा कि वे इसे अदालत में चुनौती देंगे।
सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कानून का स्वागत किया, लेकिन साथ ही इसके गलत इस्तेमाल की आशंका भी जताई। उन्होंने मांग की कि जांच निष्पक्ष हो और बेगुनाहों को परेशान न किया जाए।
कानून लागू होने के बाद पहले दो हफ्तों में पुलिस ने 12 शिकायतें दर्ज की हैं। इनमें से तीन मामलों में आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि हर शिकायत की गहन जांच होगी। किसी भी निर्दोष को बेवजह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि जबरन धर्मांतरण की कोई भी जानकारी तुरंत नजदीकी थाने में दें। उन्होंने कहा कि समाज में सौहार्द बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है।
कानून के तहत धार्मिक संस्थाओं को भी अपनी गतिविधियों का ब्यौरा देना होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और गलत गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी।
राज्य सरकार ने कहा कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करता है। केवल जबरन धर्मांतरण को अपराध माना गया है।
आने वाले महीनों में कानून के असर का आकलन किया जाएगा। सरकार ने कहा कि जरूरत पड़ने पर संशोधन भी किए जाएंगे।
कानून के तहत धर्मांतरण के लिए किसी भी तरह का लालच, धमकी या सामाजिक दबाव अपराध माना जाएगा। अदालतें ऐसे मामलों में तेज़ी से सुनवाई करेंगी।
महाराष्ट्र के अलावा कुछ अन्य राज्य भी इसी तरह के कानून पर विचार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्यों को अपने स्तर पर कानून बनाने का अधिकार है।
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
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