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पश्चिम बंगाल: नदिया कोर्ट ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

19/8/2026, 2:51:43 am
पश्चिम बंगाल: नदिया कोर्ट ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया
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पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। यह वारंट नफरती भाषण से जुड़े एक मामले में जारी हुआ है। अदालत का यह फैसला सोमवार को सामने आया। मामला 2023 का है जब महुआ मोइत्रा ने कथित तौर पर एक सार्वजनिक सभा में ऐसा बयान दिया था जिसे लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनके बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा पैदा हुआ। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने बार-बार समन भेजने के बावजूद महुआ मोइत्रा के हाजिर न होने पर यह सख्त कदम उठाया है। सूत्रों के मुताबिक, सांसद को कई तारीखों पर पेश होने के लिए कहा गया था लेकिन वे व्यस्तता का हवाला देकर नहीं आईं। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी करने का आदेश दिया। टीएमसी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों और अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही है। वहीं, भाजपा नेताओं का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी को भी विशेष छूट नहीं मिलनी चाहिए। कानूनी जानकारों के मुताबिक, गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पुलिस महुआ मोइत्रा को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि, सांसद के पास ऊपरी अदालत में अपील करने का विकल्प है। वे अग्रिम जमानत के लिए भी याचिका दायर कर सकती हैं। महुआ मोइत्रा कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद हैं और अपने तीखे बयानों के लिए जानी जाती हैं। इससे पहले भी वे विवादों में रही हैं। 2023 में 'कैश फॉर क्वेरी' मामले में उन्हें लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे अदालत के आदेश का पालन करेंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल महुआ मोइत्रा या उनके वकील की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत

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