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भारत

नेपाल को झटका! भारतीय उत्पादों पर टैक्स की कोशिश नाकाम, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

17/5/2026, 4:47:04 am
नेपाल को झटका! भारतीय उत्पादों पर टैक्स की कोशिश नाकाम, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
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काठमांडू: नेपाल की नवगठित बालेंद्र शाह सरकार को देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सरकार के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें भारत से आयात होने वाले कुछ उत्पादों पर सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) लगाने का प्रस्ताव था। इस फैसले से जहां सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठे हैं, वहीं भारत के साथ नेपाल के व्यापारिक संबंधों पर भी इसका असर दिख सकता है। खबरों के मुताबिक, नेपाल सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के इरादे से कुछ भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया था। सरकार का मानना था कि इससे विदेशी सामानों पर निर्भरता कम होगी और देश में ही उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम विशेष रूप से उन वस्तुओं पर केंद्रित था, जिनके स्थानीय विकल्प उपलब्ध थे या जिन्हें आसानी से उत्पादित किया जा सकता था। हालांकि, सरकार के इस फैसले का स्थानीय व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने विरोध किया। लोगों का तर्क था कि इस तरह के शुल्क से महंगाई बढ़ेगी, जिससे आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इसके अलावा, कुछ लोगों ने यह भी आशंका जताई कि यह फैसला भारत के साथ हुए व्यापार समझौतों का उल्लंघन कर सकता है। इन चिंताओं को देखते हुए, यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को यह अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सरकार को इस तरह के आर्थिक फैसले लेने से पहले उसके व्यापक प्रभाव का गहन अध्ययन करना चाहिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों का सम्मान किया जाना चाहिए और किसी भी निर्णय से उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नेपाली सरकार के लिए एक कड़ा संदेश है। यह दर्शाता है कि किसी भी नीति को लागू करने से पहले पूरी तरह से विचार-विमर्श और सभी हितधारकों की चिंताओं को सुनना आवश्यक है। यह भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार के लिए भी एक अहम घटनाक्रम है, जो अब पहले की तरह सामान्य रूप से जारी रहने की उम्मीद है। सरकार को अब अपनी आर्थिक रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत

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