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एनआईए ने अमेरिकी नागरिक समेत सात विदेशियों पर आतंकी साजिश का आरोपपत्र दायर किया, यूएपीए की धारा हटाई

8/9/2026, 1:04:30 am
एनआईए ने अमेरिकी नागरिक समेत सात विदेशियों पर आतंकी साजिश का आरोपपत्र दायर किया, यूएपीए की धारा हटाई
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को एक अमेरिकी नागरिक और छह यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ आतंकी साजिश रचने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। एजेंसी ने कहा कि ये लोग भारत में हमले की योजना बना रहे थे और इसके लिए धन जुटाने के साथ हथियार खरीदने की कोशिश कर रहे थे। मामले की जांच में पता चला कि आरोपियों ने सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल कर संपर्क बनाए रखा। एनआईए ने पहले इस केस में गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) की धारा 18 और 20 लगाई थी, लेकिन बाद में अदालत की सलाह पर इन धाराओं को हटा दिया गया। अदालत ने कहा कि यूएपीए की ये धाराएं इस मामले में लागू नहीं होतीं क्योंकि आरोपियों के खिलाफ सीधे आतंकी गतिविधि के सबूत नहीं मिले। अब चार्जशीट में केवल भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं और विदेशी नागरिकों के लिए विशेष प्रावधानों का उपयोग किया गया है। एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांच अभी जारी है और अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है। विदेश मंत्रालय ने भी इस मामले पर नजर रखी है और संबंधित देशों से सहयोग की अपील की है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस तरह के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को तोड़ने के लिए खुफिया साझेदारी जरूरी है। पिछले साल भी एनआईए ने इसी तरह के एक मामले में विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था, जिससे एजेंसी की कार्यशैली पर भरोसा बढ़ा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यूएपीए की धारा हटने से आरोपियों को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन आईपीसी की कठोर धाराएं अभी भी लागू हैं। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत

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