विश्व
सिंधु जल संधि पर PCA का पाकिस्तान के पक्ष में फैसला, भारत पर असर
1/9/2026, 5:56:48 am

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परमानेंट कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन ने सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने माना कि भारत ने पिछले साल पहलगाम हमले के बाद संधि को एकतरफा निलंबित करके समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया।
संधि के तहत पाकिस्तान को उसके 80 फ़ीसदी कृषि भूमि तक पानी पहुंचाने की गारंटी है। निलंबन से पाकिस्तानी किसानों को सिंचाई में भारी दिक्कत आई थी और फसल उत्पादन पर असर पड़ा था।
भारत ने दलील दी थी कि आतंकी हमले के बाद सुरक्षा हालात सामान्य होने तक पानी की आपूर्ति रोकी जा सकती है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संधि के अनुच्छेद 12 में एकतरफा रोक का प्रावधान नहीं है, फिर भी भारत ने इसे अस्थायी कदम बताया।
पाकिस्तान ने इस कदम को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए अदालत में याचिका दायर की। सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपने तर्क रखे और अदालत ने पाया कि भारत का निलंबन संधि के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।
फैसले के बाद पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्री ने कहा कि यह निर्णय किसानों के लिए जीवनरेखा साबित होगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया में कहा कि वह फैसले का अध्ययन कर रहा है और उचित कदम उठाएगा।
विशेषज्ञ मानते हैं कि इस निर्णय से दोनों देशों के बीच जल विवाद और गहरा सकता है, खासकर जब सीमा पर पहले से तनाव बना हुआ है। आगे की बातचीत और संधि के पालन पर ही स्थायी समाधान निकलेगा।
समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया
समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया
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