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सीजेपी एफ़आईआर पर सुप्रीम कोर्ट की हाई‑पावर्ड कमेटी करेगी फ़ैसला
18/8/2026, 3:23:56 pm

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीजेपी के प्रदर्शनों से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने पाया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफ़आईआर रद्द नहीं हुई है। इस पर नाराज़गी जताते हुए याचिकाकर्ताओं ने त्वरित कार्रवाई की मांग की।
मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि मामला संवेदनशील है और इसे एक उच्च स्तरीय समिति के पास भेजा जाए। कमेटी में पूर्व न्यायाधीश, वरिष्ठ वकील और सरकारी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
कमेटी को दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट में एफ़आईआर की वैधता, प्रदर्शनकारियों के अधिकारों और पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा होगी।
सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह कमेटी की सिफारिशों पर अमल करेगी। विपक्षी दलों ने इस कदम को न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान बताया।
सुनवाई के दौरान वकीलों ने दलील दी कि एफ़आईआर बिना ठोस आधार के दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग किया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि कमेटी का फैसला अंतिम होगा और उसके बाद किसी भी पक्ष को अपील का अधिकार नहीं होगा।
समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया
समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया
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