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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति मामले में अंतरिम राहत दी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई रोकी

16/8/2026, 7:48:33 pm
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति मामले में अंतरिम राहत दी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई रोकी
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में अंतरिम राहत दे दी। अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को आदेश दिया कि वह इस मामले की सुनवाई आगे न बढ़ाए। मामला 2015 में दर्ज हुआ था जब आयकर विभाग ने राहुल गांधी की संपत्ति का ब्यौरा मांगा था। हाईकोर्ट ने पिछले महीने मामले की सुनवाई शुरू की थी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। राहुल गांधी के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम राहत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करते हुए कहा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए। इस फैसले से राहुल गांधी को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कानूनी जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश हाईकोर्ट की प्रक्रिया को रोकने के लिए एक अस्थायी कदम है। आगे की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट फिर से मामले की समीक्षा करेगा और अंतिम फैसला सुनाएगा। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस ने फैसले का स्वागत किया है जबकि विपक्षी दलों ने इसे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप बताया है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत

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