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सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की जगह अन्य तरीकों पर विचार की याचिका खारिज की

18/8/2026, 7:07:56 am
सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की जगह अन्य तरीकों पर विचार की याचिका खारिज की
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मौत की सज़ा के तरीके में बदलाव की मांग को ठुकरा दिया। याचिकाकर्ता ने फांसी के अलावा चार अन्य तरीकों — इंजेक्शन, गैस चैम्बर, बिजली की कुर्सी और फायरिंग स्क्वाड — पर विचार करने की अपील की थी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि संविधान और मौजूदा कानून में फांसी ही एकमात्र मान्य तरीका है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी नए तरीके को लागू करने के लिए संसद को कानून बनाना होगा। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि फांसी अमानवीय है और अंतरराष्ट्रीय मानकों के विपरीत है। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि भारत की न्यायिक प्रक्रिया में फांसी की प्रक्रिया पहले से ही सख्त मानकों का पालन करती है। फैसले के बाद विधि विशेषज्ञों ने कहा कि यह निर्णय मौत की सज़ा के तरीके पर बहस को एक बार फिर सीमित कर देता है। सरकार अगर चाहे तो भविष्य में संसद में नया विधेयक ला सकती है, लेकिन फिलहाल फांसी ही लागू रहेगी। इस फैसले का असर उन मामलों पर पड़ेगा जहां मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है और अपील लंबित है। फिलहाल सभी दोषियों को मौजूदा प्रक्रिया के तहत ही फांसी दी जाएगी। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत

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