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सुप्रीम कोर्ट ने SIR में 2002 आधार वर्ष रखा बरकरार, ISKCON विवाद नई पीठ को सौंपा

16/8/2026, 11:41:35 pm
सुप्रीम कोर्ट ने SIR में 2002 आधार वर्ष रखा बरकरार, ISKCON विवाद नई पीठ को सौंपा
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दो अहम मामलों पर फैसला सुनाया। पहला, विशेष निवेश क्षेत्र (SIR) के तहत 2002 को आधार वर्ष मानने का निर्णय बरकरार रखा गया। दूसरा, इस्कॉन मंदिर भूमि विवाद को नई पीठ के पास भेजने पर सहमति बनी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने SIR मामले में याचिकाकर्ताओं की दलील खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं ने आधार वर्ष 2002 के बजाय 2011 या 2021 करने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि नीतिगत मामलों में आधार वर्ष बदलना विधायिका का काम है, न्यायपालिका का नहीं। इस फैसले से गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में चल रही SIR परियोजनाओं को राहत मिली है। दूसरी ओर, इस्कॉन से जुड़े भूमि विवाद पर सुनवाई करते हुए पीठ ने माना कि मामला संवेदनशील है और लंबे समय से लंबित है। वकीलों ने बताया कि बेंगलुरु और अहमदाबाद में इस्कॉन की जमीनों पर कब्जे को लेकर कई केस चल रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि नई पीठ गठित होने तक यथास्थिति बनी रहेगी। कानूनी जानकारों के मुताबिक SIR फैसले से औद्योगिक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में स्थिरता आएगी। वहीं इस्कॉन मामले में नई पीठ से उम्मीद है कि वह धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति अधिकारों पर स्पष्ट दिशानिर्देश देगी। उद्योग संगठनों ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे निवेशकों को निश्चितता मिलेगी। गुजरात सरकार ने भी इस निर्णय को विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। इस्कॉन प्रबंधन ने नई पीठ के गठन पर संतोष जताया और उम्मीद जताई कि जल्द ही भूमि विवाद का निपटारा होगा। संगठन ने यह भी कहा कि वे अदालत के आदेश का पूर्ण पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने बताया कि दोनों आदेशों की प्रति शाम पांच बजे तक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। संबंधित पक्षकार आदेश की प्रति डाउनलोड कर सकेंगे। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत

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