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तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला: तीसरे बच्चे पर महिला कर्मचारियों को मिलेगी पूरे एक साल की छुट्टी

18/8/2026, 5:09:37 am
तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला: तीसरे बच्चे पर महिला कर्मचारियों को मिलेगी पूरे एक साल की छुट्टी
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तमिलनाडु सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब तीसरे बच्चे के जन्म पर भी उन्हें पूरे 365 दिन यानी एक साल की मातृत्व छुट्टी मिलेगी। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अगुआई वाली सरकार ने सोमवार को इस फैसले पर मुहर लगाई। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। अभी तक नियम था कि दो बच्चों तक ही मातृत्व अवकाश का लाभ मिलता था। तीसरे बच्चे पर कोई छुट्टी नहीं दी जाती थी। नए फैसले से हजारों महिला कर्मचारियों को राहत मिलेगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह कदम महिलाओं की सेहत और पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। तमिलनाडु में करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें बड़ी तादाद महिलाओं की है। नया नियम सभी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों पर लागू होगा। छुट्टी के दौरान पूरी तनख्वाह मिलती रहेगी। किसी तरह की कटौती नहीं होगी। महिला संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन की राज्य सचिव ने कहा कि यह एक प्रगतिशील कदम है। इससे महिलाएं नौकरी और परिवार में बेहतर तालमेल बैठा पाएंगी। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। वित्त विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस फैसले का वित्तीय असर आंकलन किया जा रहा है। लेकिन सरकार का मानना है कि महिला कर्मचारियों का मनोबल बढ़ने से कामकाज में सुधार आएगा। यह सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम है। तमिलनाडु पहले भी महिलाओं के हक में कई फैसले ले चुका है। यहां लड़कियों की पढ़ाई के लिए विशेष योजनाएं चल रही हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए गए हैं। नया मातृत्व अवकाश नियम इसमें एक और कड़ी जोड़ता है। पड़ोसी राज्य केरल और कर्नाटक भी ऐसे कदमों पर विचार कर रहे हैं। कर्मचारी यूनियनों ने मांग की है कि यह सुविधा ठेके पर काम करने वाली महिलाओं को भी दी जाए। सरकार ने भरोसा दिया है कि इस पर विचार होगा। फिलहाल नियमित कर्मचारियों को ही लाभ मिलेगा। आदेश की प्रति सभी विभागों को भेज दी गई है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत

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