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तेलंगाना हाईकोर्ट ने एवी रंगनाथ को हाइड्रा कमिश्नर पद से हटाने के आदेश पर रोक लगाई

1/9/2026, 5:34:17 am
तेलंगाना हाईकोर्ट ने एवी रंगनाथ को हाइड्रा कमिश्नर पद से हटाने के आदेश पर रोक लगाई
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तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को एवी रंगनाथ को बड़ी राहत दी। अदालत ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें रंगनाथ को हाइड्रा कमिश्नर के पद से हटाया गया था। मामला एक जनहित याचिका के बाद सामने आया। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि हटाने की प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता, रंगनाथ अपने पद पर बने रहेंगे। अदालत ने सरकार को दो सप्ताह के अंदर लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया। हाइड्रा कमिश्नर का पद राज्य की जल आपूर्ति और सीवेज व्यवस्था की निगरानी के लिए अहम माना जाता है। रंगनाथ पिछले तीन वर्षों से इस पद पर कार्यरत थे और उन्होंने कई सुधार कार्यक्रम शुरू किए थे। सरकार ने उनके तबादले की वजह प्रशासनिक कारण बताए थे, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक दबाव का नतीजा बताया। कोर्ट की रोक से फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है, पर अधिकारियों का कहना है कि अंतिम फैसला आने तक कामकाज सामान्य रूप से चलता रहेगा। कानून के जानकारों का मानना है कि अंतरिम रोक से अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। इसे राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत

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