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केंद्र ने मस्क को चेताया: भारतीय कानूनों का पालन करें या कार्रवाई झेलें

17/8/2026, 11:37:43 pm
केंद्र ने मस्क को चेताया: भारतीय कानूनों का पालन करें या कार्रवाई झेलें
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केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक एलन मस्क को सख्त चेतावनी जारी की है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक आधिकारिक पत्र में कहा कि नए पारदर्शिता नियम के तहत हर तिमाही हटाए गए कंटेंट का पूरा विवरण सार्वजनिक करना अनिवार्य है। पत्र में स्पष्ट किया गया कि कंटेंट हटाने की वजह, अनुरोध करने वाली एजेंसी और कार्रवाई की तारीख जैसी जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। ऐसा न करने पर प्लेटफॉर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि पारदर्शिता नियम का उद्देश्य नागरिकों के डेटा सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना है। सरकार ने पहले भी विदेशी प्लेटफॉर्म्स को भारतीय कानूनों का पालन करने के निर्देश दिए थे, लेकिन X की ओर से ठोस जवाब नहीं मिला। इसके जवाब में X के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी भारतीय नियमों का अध्ययन कर रही है और जल्द ही अनुपालन की दिशा में कदम उठाएगी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि बिना कड़ी निगरानी के बड़े प्लेटफॉर्म अक्सर नियमों को नजरअंदाज करते हैं। नए नियम के तहत X को हर तीन महीने में एक रिपोर्ट जमा करनी होगी जिसमें हटाए गए पोस्ट, अकाउंट और मीडिया फाइल की संख्या शामिल हो। रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में रखना भी अनिवार्य है ताकि नागरिक पारदर्शिता की जांच कर सकें। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि X नियमों का पालन नहीं करती तो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत ब्लॉक किया जा सकता है। यह कदम देश की संप्रभुता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि इस चेतावनी से अन्य विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर भी दबाव बढ़ेगा। वे मानते हैं कि स्पष्ट नियम और समयबद्ध अनुपालन से डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र अधिक जवाबदेह बनेगा। फिलहाल X की ओर से कोई आधिकारिक समयसीमा नहीं दी गई है, लेकिन मंत्रालय ने दो सप्ताह के भीतर लिखित प्रतिक्रिया मांगी है। सरकार ने कहा कि वह स्थिति की निगरानी जारी रखेगी और आवश्यकता पड़ने पर कठोर कदम उठाएगी। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत

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