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गुजरात हाईकोर्ट ने यूसुफ पठान की याचिका खारिज की, सरकारी जमीन अतिक्रमण मामला
31/8/2026, 10:46:21 pm

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गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान की याचिका खारिज कर दी। याचिका में पठान ने वडोदरा की एक सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण के आरोप को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास जमीन पर मालिकाना हक साबित करने के लिए कोई ठोस दस्तावेज नहीं हैं।
मामला 2022 में शुरू हुआ जब नगर निगम ने पठान के नाम पर दर्ज एक प्लॉट को सरकारी भूमि घोषित किया। निगम का दावा था कि यह जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित है और इस पर किसी निजी व्यक्ति का कब्जा अवैध है। पठान ने इसके विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि उन्होंने जमीन कानूनी तरीके से खरीदी थी।
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने राजस्व रिकॉर्ड और नक्शे पेश किए जो दर्शाते थे कि विवादित भूखंड सरकारी योजना का हिस्सा है। पठान के वकील ने केवल खरीद‑नामे की कॉपी प्रस्तुत की, जिसमें मालिकाना हक की पुष्टि नहीं होती।
न्यायमूर्ति ने फैसले में कहा कि राजस्व अभिलेख स्पष्ट रूप से जमीन को सरकारी घोषित करते हैं और याचिकाकर्ता कोई वैध प्रमाण नहीं दे सका। इसलिए याचिका खारिज की जाती है और निगम को कब्जा हटाने का आदेश दिया जाता है।
इस फैसले से स्थानीय प्रशासन को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज करने में मदद मिलेगी। पठान के पास अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प बचा है।
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
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