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महाराष्ट्र FDA ने रद्द किया सिप्ला के पुणे प्लांट का ड्रग लाइसेंस, रिएक्टिन प्लस टैबलेट में मिली गड़बड़ी

28/8/2026, 2:49:30 am
महाराष्ट्र FDA ने रद्द किया सिप्ला के पुणे प्लांट का ड्रग लाइसेंस, रिएक्टिन प्लस टैबलेट में मिली गड़बड़ी
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महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने दवा कंपनी सिप्ला के पुणे स्थित निर्माण इकाई का ड्रग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई रिएक्टिन प्लस टैबलेट के निर्माण में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद की गई है। FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने शुक्रवार को बताया कि जांच के दौरान प्लांट में कई नियमों का उल्लंघन मिला है। मुंढे ने कहा, "जो भी गड़बड़ियां मिली हैं, वे मरीजों की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। हम किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।" FDA की टीम ने पिछले महीने प्लांट का औचक निरीक्षण किया था। उस दौरान रिएक्टिन प्लस टैबलेट के बैच रिकॉर्ड, क्वालिटी कंट्रोल और निर्माण प्रक्रिया में खामियां पाई गईं। सूत्रों के मुताबिक, टैबलेट की लेबलिंग, एक्सपायरी डेट और कंपोजिशन में भी गड़बड़ी मिली है। कुछ बैच टेस्ट में मानकों पर खरे नहीं उतरे। FDA ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिला। इसके बाद लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया। सिप्ला ने इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे FDA के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं। कंपनी ने भरोसा दिलाया कि मरीजों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। वे जल्द ही सुधारात्मक कदम उठाएंगे। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब देश में दवा गुणवत्ता को लेकर सख्ती बढ़ी है। पिछले साल भी कई फार्मा कंपनियों पर कार्रवाई हुई थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे उद्योग में अनुशासन आएगा और मरीजों का भरोसा मजबूत होगा।
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत

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