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दिव्या मित्तल के इस्तीफे के बाद सेवा में वापसी के नियम चर्चा में

1/9/2026, 1:27:07 am
दिव्या मित्तल के इस्तीफे के बाद सेवा में वापसी के नियम चर्चा में
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उत्तर प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने हाल ही में अपना इस्तीफा सौंपा, लेकिन मामला अब चर्चा में है क्योंकि नियमों के तहत वे फिर से सेवा में लौट सकती हैं। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अनुसार, आईएएस अधिकारी अगर इस्तीफा देता है तो उसकी स्वीकृति के बाद भी एक निश्चित अवधि के भीतर वापसी संभव है। यह प्रावधान सेवा नियमावली के अध्याय 12 में दर्ज है। दिव्या मित्तल ने 2025 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था, जिसे मंत्रालय ने मंजूर कर लिया। हालांकि, उन्होंने बाद में अपनी इच्छा जताई कि वे फिर से प्रशासनिक कार्य संभालना चाहती हैं। नियम कहते हैं कि इस्तीफा मंजूर होने के छह महीने के अंदर अधिकारी लिखित अनुरोध देकर पुनः नियुक्ति पा सकते हैं, बशर्ते पद खाली हो और उनकी योग्यता बरकरार हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रावधान का हवाला देते हुए कहा कि दिव्या मित्तल की वापसी पर विचार किया जा रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, फाइल मुख्य सचिव के पास पहुंच चुकी है और अगले कुछ सप्ताह में फैसला आ सकता है। इस मामले ने अन्य आईएएस अधिकारियों के बीच भी दिलचस्पी पैदा की है, क्योंकि अक्सर अधिकारी इस्तीफा देकर निजी क्षेत्र में चले जाते हैं और बाद में लौटने की संभावना तलाशते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नियम प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त शर्तें भी रखी गई हैं। दिव्या मित्तल का केस अब एक टेस्ट केस बन गया है, जिससे भविष्य में इसी तरह के आवेदनों की दिशा तय होगी। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत
समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत

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